ग़ाज़ियाबाद (Ghaziabad) वालो के लिए महत्वपूण जानकारी
UBN News – नमस्कार दोस्तों कैसे है आप सब आज हम आप सभी के सामने एक नई और ताजा खबर लेकर आए हैं। शीर्षक पढ़कर आपने अनुमान लगा ही लिया होगा, यह खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद (Ghaziabad News) शहर से ताल्लुक रखती है।
Ghaziabad News Today in Hindi – आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हुआ ? क्या है नई घोषणा ? आइए आज की ताजा खबरों के बारे में बात करते हैं। ग़ाज़ियाबाद वालो के लिए महत्वपूण जानकारी,यह खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद (Ghaziabad News in Hindi ) शहर से ताल्लुक रखती है। यह खबर उत्तर प्रदेश राज्य के गाजियाबाद शहर से ताल्लुक रखती है ,आज से 28 अक्टूबर तक लागु होगी धारा 144, जानिए अगले 56 दिनों के नियम |

ग़ाज़ियाबाद वाले ध्यान दे इस खबर पर नहीं तो हो सकती है कड़ी कारवाही |
गाजियाबाद में क्यों लागू हुई धारा 144 ?
Latest Hindi News – दिल्ली एनसीआर के गाजियाबाद (Ghaziabad Today News) छेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है, यह घोषणा 1 सितंबर से 28 अक्टूबर तक के लिए है | गाजियाबाद प्रशासन के डीएम राकेश सिंह जी के द्वारा यह घोषणा की गई है कि किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक लोग एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। गाजियाबाद प्रशासन ने ऐलान किया है कि गाजियाबाद (Ghaziabad News Hindi) के पूरे छेत्र में धारा 144 लागू कर दी गई है |
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आखिर किस वजह से यह धारा लगाई गई है?
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह धारा क्यों लगाई गई है ? आखिर किस वजह से यह धारा लगाई गई है। गाज़ियाबाद क्षेत्र में धारा 144 इसलिए लगाई गई है क्योंकि कई त्यौहार आने वाले हैं जैसे गांधी जयंती, दुर्गा पूजा, दीपावली और भी कई त्यौहार आने वाले हैं, जिसके कारण दंगा या कोई अप्रिय घटना हो सकती है।
त्यौहार की वजह से काफी संख्या में लोग जमा हो जाते हैं और दुर्घटना या अनहोनी की आशंका बनी रहती है। इसी को देखते हुए प्रशासन ने यह ऐलान किया है। किसी भी अनहोनी घटना से बेहतर है कि प्रशासन द्वारा नियमो को समझे , कृपया नीचे दिए गए नियमों का पालन करें और अप्रिय घटनाओं से बचें।
गाजियाबाद में 52 दिनों के लिए नए नियम (Ghaziabad News in Hindi)
1. किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्रित नहीं होंगे ना ही एक साथ चलेंगे।
2. सरकार के नियमों का पालन करेंगे, आज्ञा का उल्लंघन करने वालो पर करवाई की जाएगी।
3. सरकारी कर्मचारी या गैर सरकारी कर्मचारी को उनकी ड्यूटी पर जाने से नहीं रोका जाएगा।
4. बिना जिलाधिकारी की अनुमति के कोई भी सार्वजनिक स्थान पर प्रदर्शन, जुलूस नहीं निकाला जाएगा।
5. इस दौरान कोई पोस्टर या कोई प्रचार-प्रसार नहीं होगा।
6. रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
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